बलौदा बाजार भाटापारा क्षेत्र के विधायक इंद्र साव के द्वारा विधानसभा में उठाई गई मांग के फल स्वरूप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों का सरलीकरण कर दिया गया है जिसका पूरा फायदा प्रदेश वासियों को मिलेगा।अब 1950 के पूर्व के दस्तावेजो की जरूरत नहीं होगी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम सभा प्रस्ताव और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए नगर पालिका नगर पंचायत का प्रस्ताव को मान्य कर दिया है राज्य शासन के द्वारा नियमों में की गई सरलीकरण प्रक्रिया के लिए इस वर्ग के लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए विधायक इंद्र साव के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है । विदित हो की भाटापारा विधायक इंद्रसव ने विधानसभा में 267 क के तहत शून्य काल में शासन से मांग की थी की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कट ऑफ डेट 1950 के पहले का दस्तावेज मांगा जा रहा है । इसके पास 1950 के पहले का कोई दस्तावेज जमीन के कागजात नहीं होने के करण जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है नगरी प्रशासन राजस्व विभाग सामान्य प्रशासन एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार मय होता जा रहा है इस जाति के लोगों के पास अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं । जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण अच्छी पढ़ाई से भी वंचित होते जा रहे हैं शासन को चाहिए इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरली करण प्रक्रिया लागू किया जाए । विधायक इंद्रसव के द्वारा उठाए गए सवाल और मांग पर राज्य शासन ने अपनी सहमति जताते हुए जाति प्रमाण पत्र बनाने के नियमों का सरलीकरण किए जाने बाबत एक पत्र सामान्य प्रशासन विभाग ने विधायक इंद्र साव को प्रेषित पत्र में उक्त अधिनियम एवं नियम के सार को सरलीकृत करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 13-22 2012 आ, प्र, 1- 3 दिनांक 24/09/2013 जारी करते हुए शासन के समस्त विभाग समस्त संभागीय आयुक्त समस्त जिला अध्यक्ष को निर्देशित करते हुए प्रावधान किया गया है की उक्त परिपत्र की कंडिका – 2 के उप कंडिका – 2 ,1(ट) जहा जाति प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेज प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति की संबंध में पारित संकल्प । अर्थात आवेदक के पास ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प को भी दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्रमांक एफ 13 – 10 -/2019/ आ, प्र,/1- 3 दिनांक 17/09/2019 द्वारा नगरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद घोषणा को जाति के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्य कर उसके आधार पर नियम अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु समस्त कलेक्टर समस्त आयुक्त नगर पाली के निगम तथा समस्त मुखिया नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत को निर्देशित किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाने हेतु नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिन आवेदक को के पास 1950 के दस्तावेजी साक्षी नहीं है उन्हें उक्त के अनुसार जाति के संबंध में दस्तावेजी साक्षी की सुविधा प्रदान करते हुए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है ।
विधायक इंद्र साव के द्वारा उठाए गए सवाल पर लिए गए निर्णय से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए विधायक इंद्र साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है।
संवाददाता मुरारी साहू