जोधपुर डिस्कॉम की ओर से सभी श्रेणी के 31 मार्च 2023 से पहले कटे बिजली कनेक्शनों की बकाया राशि वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की है। यह योजना 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगी। इसमें 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए कृषि के उपभोक्ता मूल बकाया राशि बिना ब्याज/पेनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्वि मासिक किश्तों में जमा करवा सकेंगे। यदि उपभोक्ता किसी किश्त को समय से जमा नहीं करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेता है तो उसे संपूर्ण अवधि के लिए आखिरी किश्त जमा करवाने पर ही किसान ऊर्जा मित्र योजना का लाभ दिया जाएगा।
पूर्व में लाभ ले चुके कंज्यूमर नहीं होंगे पात्र ;जिन उपभोक्ताओं की ओर से विगत तीन वर्षों में ऐसी योजना का लाभ ले लिया गया है उनके लिए यह योजना उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना के तहत चोरी के मामले शामिल नहीं किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करवाना होगा। कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के कटे हुवे कनेक्शनो को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा व अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के कनेक्शन 2021 के प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे
ब्याज व लेट फी में मिलेगी छूटकृषि श्रेणी के अलावा अन्य उपभोक्ताओं की ओर से मूल बकाया राशि 31 जुलाई तक एकमुश्त जमा करवाने पर विलंब भुगतान शुल्क व ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
इन्होंने कहाअधिशासी अभियंता महेश दहिया ने उपभोक्ताओ से कहा, है कि वे उक्त एमनेस्टी योजना का लाभ लेकर अपने विद्युत बिल समय पर बकाया राशि जमा करवाएं।
न्यायालय में लंबित मामलों में देना होगा शपथ पत्र
यदि कोई मामला न्यायालय में लंबित है एवं उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेना चाहता है, जो उपभोक्ता की ओर से एक महीने के भीतर न्यायालय से प्रकरण वापिस लेने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं न्यायालय से प्रकरण वापसी की स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी। यदि उपभोक्ता का मूल बकाया से संबंधित कोइ विवाद है एवं वह निस्तारण करवाना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित आंतरिक शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ व उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में आवेदन करना होगा एवं संबंधित फोरम के निर्णयानुसार एमनेस्टी योजना का लाभ लिया जा सकता है। ऐसे मामलो में उपभोक्ता को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फोरम द्वारा किया गया निर्णय उसे स्वीकार्य है एवं न्यायालय से प्रकरण यदि कोई हो तो वापिस ले लिया गया है। यह जानकारी डिस्काम के अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक करन सिंह राजपुरोहित ने दी
संवाददाता आसुराम सुथार