दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिका पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और परोक्ष उद्देश्यों से भरी हुई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये आरोप पूरी तरह से लापरवाह और अप्रमाणित हैं।
न्यायाधीश सचिन दत्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह याचिका पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और परोक्ष उद्देश्यों से भरी हुई है। इसलिए कोर्ट इस याचिका को स्वीकार नहीं करती है।
कैप्टन दीपक कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि पीएम मोदी और उनके साथियों ने साल 2018 में एयर इंडिया की एक उड़ान की घातक दुर्घटना की योजना बनाई। जो एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास था।
याचिका करता दीपक ने कहा कि मोदी ने संविधान की झूठी शपथ ली थी कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे। याचिका करता ने मांग की थी मोदी की झूठी शपथ और समयबद्ध तरीके से जांच हो। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उन्हें पद पर रहने से रोका जाना चाहिए।